इंदौर में महिला को बेल्ट से पीटा, नग्न होकर नाचने को मजबूर किया, बलात्कार किया

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मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 34 वर्षीय एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने और उसे नग्न अवस्था में नाचने के लिए मजबूर करने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

हालाँकि, इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस को 90 दिनों के भीतर महिला की शिकायत का निपटारा करने का निर्देश दिए जाने के 19 दिन बाद एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की गई। महिला ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने कनाड़िया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी 11 जून को उसे जबरन एक गोदाम में ले गया, उसके साथ बलात्कार किया और टीवी पर वीडियो दिखाने के बाद अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाए।

पुलिस ने बताया कि एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता को कथित तौर पर बेल्ट से पीटा गया और आधे घंटे तक नग्न अवस्था में नाचने के लिए मजबूर किया गया।

पुलिस ने सोमवार देर रात पांच आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि विस्तृत जांच चल रही है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

उन्होंने कहा, “साक्ष्य के आधार पर मामले में उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे।”

महिला ने मप्र उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में याचिका दायर कर कहा था कि उसने 17 जुलाई को कनाड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया।

उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को कनाड़िया थाने के प्रभारी अधिकारी को महिला की शिकायत पर विचार कर 90 दिन के भीतर उसका निपटारा करने तथा उचित कदम उठाने का निर्देश दिया था।

इस बीच, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए पुलिस पर भाजपा के दबाव को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि आरोपियों में से एक सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ा है।

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया।

उन्होंने कहा, “आरोपी कोई भी हो, पीड़िता को भाजपा सरकार में न्याय जरूर मिलेगा। हालांकि, मुझे पता चला है कि महिला से जुड़े मामले में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है।”

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